राजकाज

जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुखों के चुनाव की अधिसूचना जारी, आचार संहिता लागू

देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के 12 जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख पदों पर सामान्य निर्वाचन-2025 कराए जाने की घोषणा की है। 07 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही 12 जनपदों की समस्त जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जो मतगणना सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगी।

क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख पदों के लिए नामांकन 11 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच उसी दिन अपराह्न 3 बजे से कार्य समाप्ति तक की जाएगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 12 अगस्त है, जिसमें अभ्यर्थी पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 14 अगस्त को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक कराया जाएगा तथा मतदान समाप्ति के उपरांत उसी दिन मतगणना की जाएगी।

इसी प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों हेतु भी निर्वाचन प्रक्रिया 11 अगस्त से आरंभ होगी। नामांकन की प्रक्रिया 11 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच उसी दिन अपराह्न 3 बजे से कार्य समाप्ति तक की जाएगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 12 अगस्त निर्धारित की गई है, जिसमें सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 14 अगस्त को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा तथा मतगणना भी मतदान समाप्ति के बाद उसी दिन कराई जाएगी।

निर्वाचन की घोषणा के साथ ही 12 जनपदों की समस्त जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जो मतगणना सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगी।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button