
देहरादून। उत्तराखंड(हरिद्वार जनपद को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। पूरे प्रदेश में दो चरणों, 10 जुलाई और 15 जुलाई को मतदान होगा। जबकि, 19 जुलाई को प्रदेशभर में एक साथ मतगणना होगी। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से (नगरीय क्षेत्रों एवं जनपद हरिद्वार को छोड़कर) आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है, जो चुनाव परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी।
शनिवार को प्रेसवार्ता में पंचायत चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि 25 जून से 28 जून 2025 तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 29 जून से 1 जुलाई तक सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 2 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 3 तक नाम वापसी की तिथि रखी गई है।
उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन 3 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जाएगा। पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। जबकि, दूसरे चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन 8 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जाएगा। दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। दोनों चरणों के चुनाव की मतगणना एक साथ 19 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जाएगा.
आदर्श आचरण संहिता लागू
उत्तराखण्ड (हरिद्वार जनपद को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से (नगरीय क्षेत्रों एवं जनपद हरिद्वार को छोड़कर) आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है, जो चुनाव परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी।
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 हेतु चक्रवार विकासखण्डों की सूची