अदालत

स्थानीय निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक नहीं होंगे

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश कर 25 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने की बात कही

नैनीताल। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव के लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतू बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

राज्य सरकार ने कोर्ट में पूर्व में दिए गए शपथ पत्र के अनुसार 25 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में असमर्थता जताते हुए आज कोर्ट में नया शपथ पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है। 11 स्थानीय निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। 16 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग अंतिम द्वारा मतदाता सूची जारी की जाएगी।

शपथ पत्र में कहा गया है कि स्थानीय चुनाव की चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी और 25 दिसंबर को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

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