धामी कैबिनेट में नई आबकारी नीति को मंजूरी के साथ ही कई अहम फैसल

देहरादून। सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिलने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निणर्य लिए गए।
कैबिनेट के फैसले
01- उधमसिंहनगर जनपद स्थित प्राग फार्म की लगभग 1354 एकड़ भूमि को ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु सिडकुल को हस्तान्तरित किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।
02-स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तराखण्ड में विभागीय ढांचा पुनर्गठन किए जाने को कैबिनेट की हरी झंडी
03-मत्स्य विभागान्तर्गत ट्राउट प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट ने दी स्वीकृति।
04-सतर्कता अधिष्ठान की ट्रैप कार्यवाहियों में परिवादियों को पूर्ण सहयोग दिये जाने के उद्देश्य से सतर्कता विभाग में रिवॉल्विंग फण्ड के संचालन हेतु नियमावली को शासनादेश के रूप में विकसित किए जाने पर मुहर।
05-राज्य सम्पत्ति विभाग की समूह क एव समूह ख सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी।
06-निदेशालय, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों के सृजन के संबंध में लिया गया निर्णय।
07-मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना में नये प्रावधानध्दिशा-निर्देश सम्मिलित किये जाने का लिया गया निर्णय।
08-उत्तराखण्ड आन्दोलन का इतिहास तथा लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा-06 से कक्षा-08 तक के लिए पाठ्यचर्या में हमारी विरासत एवं विभूतियाँ सहायक पुस्तिका के रूप में विकसित/शामिल किए जाने का लिया गया निर्णय।
09-उत्तराखण्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली, 2024 अधिसूचित किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
10-उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009, मे अध्याय-बारह के विद्यमान विनियम में क्रमांक 9 के पश्चात क्रमांक-10 को जोड़े जाने का निर्णय।
11-भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को राज्यान्तर्गत अंगीकृत/लागू किये जाने के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय।
12-उत्तराखण्ड कारागार विभाग, उप महानिरीक्षक कारागार, वरिष्ठ अधीक्षक कारागार एवं अधीक्षक कारागार सेवा नियमावली, 2025 प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय।
13-राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2024-25 में क्रय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य एवं गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर निर्धारित किये जाने के संबंध में लिया गया निर्णय।
14-उत्तराखण्ड पुलिस सेवा संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चत्तम वेतनमान व अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर वेतनमान के नये पद सृजित होने के दृष्टिगत उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण किये जाने व पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड पुलिस सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन के निर्णय को मिली मंजूरी।
15-उत्तराखण्ड राज्य के कार्मिकों को अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2010 प्रख्यापित की गयी, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। वहीं इस नियमावली के अतिरिक्त पदोन्नति के लिए अधिकांश विभागों की सेवा निगमावलियों में भी परन्तुक के रूप में अर्हकारी सेवा में छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं। सज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा सम्बन्धित पद की सेवा नियमावली में अर्हकारी सेवा में शिथिलता प्रदान करते हुए पात्रता क्षेत्र का विस्तार किये जाने सम्बन्धी प्रावधानों के आलोक में अर्हकारी सेवा में छूटध्शिथिलीकरण प्रदान करते हुए अपने स्तर पर कार्मिको की पदोन्नतियां की जा रही हैं और साथ ही सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अन्तर्गत भी पदोन्नति हेतु अहंकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए शिथिलीकरण का दोहरा लाभ कार्मिको को प्रदान किया जा रहा है। अतः उक्त के दृष्टिगत राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के प्रकरणों में समरूपत्ता एवं सगत्तता बनाए रखने हेतु उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 प्रख्यापित किए जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
16-मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में लिया गया निर्णय।
17-कुमाऊं क्षेत्र की कोसी, गोला और दाबका नदियों के खनन रॉयल्टी शुल्क में कैबिनेट द्वारा संशोधन करने की अनुमति प्रदान किए जाने का लिया गया निर्णय।
18-नई आबकारी नीति 2025 को कैबिनेट ने दी मंजूरी। राज्य के धार्मिक स्थलों के निकटवर्ती मदिरा अनुज्ञापनों को बंद करने का लिया गया निर्णय। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य। ओवररेटिंग की शिकायत सही पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस होगा।