अदालत

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने पर ये आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय चुनाव की प्रक्रिया स्थगित हो गई है।

बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें कहा गया कि सरकार ने बीती नौ जून को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई। साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है। जबकि, हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, वह चैथी बार भी आरक्षित कर दी गई है। इस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं। जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है। सरकार की ओर से आगे बताया गया कि एकलपीठ के समक्ष केवल नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख वाले 11 जून के आदेश को चुनौती दी गई है।

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