राज्य कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण को लेकर निर्देश जारी

प्रेषक,
ललित मोहन रयाल,
अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
सेवा में,
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
देहरादून: दिनांक 7 मार्च, 2025
विषयः वार्षिक स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि राज्याधीन कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण किये जाने के निमित्त समय-सारणी नियत की गई है।
अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वार्षिक स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण किये जाने के लिए निर्धारित समय-सारणी के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
भवदीय,
(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव ।