कैबिनेट में आबकारी नीति समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी देने के साथ ही तमाम बड़े फैसले लिए गए। इस वर्ष शराब की बिक्री के जरिये 11 फीसदी अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा। बैठक समाप्त होने के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों को जानकारी मीडिया को दी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
1- एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन होगा। Indian Public Health Standards (IPHS) के मानक के अनुसार ढांचे में एक्स-रे टैक्नीशियन के 161 पद स्वीकृत हैं. संवर्ग में पदोन्नति का कोई पद उपलब्ध नहीं.161 पदों में से 3 पद सोपान में शामिल किया गया।
2-आईटीआई के छात्रों को आगामी शैक्षिक सत्र-2024 सत्र से यूनिफार्म देने का फैसला।
3- अल्मोड़ा में योगदा आश्रम सोसाईटी ऑफ इण्डिया को 3 हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि 30 वर्षों की लीज पर देने का फैसला।
4- सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्यों के लिए भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों के 4 उपक्रमों (ITI Ltd, Central Electronics Ltd, Millenium Telecom Ltd and Telecommunication Consultant India Ltd) को कार्यदायी संस्था के रूप में सूचीबद्ध करने का निर्णय।
5- राज्य में 8 उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में विभिन्न संवर्गों के 82 पदों के सजù करने का फैसला।
6- राज्य के समस्त न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित भत्ते एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य करने का निर्णय।
7- राज्य में हवाई सेवा सम्पर्क की बाधाओं को दूर करने एवं इस क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तराखण्ड नागरिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से उत्तराखण्ड हवाई सम्पर्क योजना 2024 को विकसित किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य चयनित एअर संचालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उत्तराखण्ड के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को विस्तृत करने, निर्बाध यात्रा एवं क्षेत्र की समग्र कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इसके लिए एअर संचालकों को राज्य के घरेलू एवं अन्तरराष्ट्रीय सम्पर्क को विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
8-उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता ‘विशेषज्ञ समिति’ की गोपनीय रिपोर्ट के प्रकाशन को नियमित क्रय प्रक्रिया (GEM) से छूट प्रदान करने का निर्णय।
9-उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी।
10- वर्तमान में राज्य सरकार के सेवारत कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान के संबंध में अंशदान आधारित योजना राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना प्रभावी है.राज्य में पूर्व में लागू चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी स्थापित व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था। स्वास्थ्य योजना राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनरों के लिए अनिवार्य थी। HC के आदेश के अनुपालन में इसे पेंशनरों और उनके आश्रितों के लिए वैकल्पिक किया गया। स्वास्थ्य योजना से OPT OUT हो चुके पेंशनरों के ईलाज पर हुए खर्च की की प्रतिपूर्ति के लिए प्राविधानित व्यवस्था पुनर्जीवित।
11- उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना’ में देश के शीर्ष-50 छप्त्थ् विश्वविद्यालयों (व्अमतंसस) में स्नातक डिग्री के लिए प्रवेश पाने वाले उत्तराखण्ड के 100 छात्र-छात्रओं को 50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय।
12- पन्तनगर हवाई पट्टी के रनवे की लम्बाई बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण की अनुमति।
13- उत्तराखण्ड भाषा संस्थान एवं अकादमियों के विभागीय ढांचे के पुनर्गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
14- नीति नियोजन से सम्बन्धित संस्थान “स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इम्पावरिंग एण्ड ट्रांसफॉरमिंग उत्तराखण्ड” (SETU) के संगठनात्मक ढाँचे में आंशिक संशोधनों के सम्बन्ध में कैबिनेट ने दी मंजूरी।