विधानसभा
राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बिल विधानसभा से पारित
राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारी और उनके सभी पात्र आश्रितों को राजकीय सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने वाला विधेयक संशोधन के साथ बुधवार को सर्वसम्मति से पारित हो गया।
बुधवार को यूसीसी विधेयक पास होने के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चिह्नित आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 संशोधन के साथ पारित करने का प्रस्ताव रखा था। बिना किसी चर्चा के विधेयक पास हुआ। विपक्ष की इसमें सहमति रही। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी थी। विधेयक प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए पारित किया गया।