शिक्षा

शिक्षकों के स्थानांतरण की कवायद शुरू, शिक्षा विभाग ने जारी की टाइम लाइन

देहरादून। शिक्षा विभाग ने स्थानान्तरण सत्र 2025-26 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापक एल०टी० के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु विकल्प-पत्र एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन-पत्र मांगे हैं।

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची तथा रिक्ति की सूची विभागीय वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर 15 अप्रैल 2025 तक अपलोड की जानी है, जिन प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ताओं एवं स०अ० एल०टी० के नाम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची में अंकित होगें, वे अपना विकल्प पत्र पोर्टल विवरण के साथ (10 विकल्पों सहित) संबंधित संस्थाध्यक्ष से अग्रसारित कर संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिनांक 20-04-2025 को सांय 5.00 बजे उपलब्ध करायेंगे। संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी संवर्गवार (सामान्य एवं महिला शाखा पृथक-पृथक) संबंधित कार्मिकों की सूची (सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम से सुगम अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण पृथक-पृथक) निर्धारित प्रारूप पर (MS Excel font kruti dev 010) में संकलित कर दिनांक 30-04-2025 को सांय 05.00 बजे तक सॉफ्ट एवं हार्ड कापी में स०अ० एल०टी० की सूची संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक एवं प्रवक्ताओं की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त कोई आवेदन पत्र/विकल्प पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

बेवसाइट पर प्रदर्शित रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार स्थानान्तरण किया जायेगा। स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 (घ) के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट की परिधि में आने वाले कार्मिक संबंधित श्रेणी का रथानान्तरण अधिनियम में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र एवं शासनादेश संख्याः 1/130236 दिनांक 15 जून, 2023 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार ही एक्ट के अनुरूप होने पर ही संबंधित कार्मिकों को अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान की जायेगी।

3. पात्रता सूची में अंकित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ताओं एवं स०अ० एल०टी० के संबंध में संबंधित प्राचार्य उक्तानुसार सूची तैयार कर पूर्ण जांचोपरान्त संवर्गवार (सामान्य एवं महिला शाखा पृथक-पृथक) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। इसी प्रकार एस०सी०ई०आर०टी०/ सीमैट में कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक /प्रवक्ताओं एवं स०अ० एल०टी० के (प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों को छोड़कर) आवेदन पत्रों की सूची तैयार कर अपर निदेशक के माध्यम से पूर्ण जांचोपरान्त संवर्गवार (सामान्य एवं महिला शाखा पृथक-पृथक) दिनांक 30-04-2025 को सांय 05.00 बजे तक सॉफ्ट एवं हार्ड कापी में स०अ० एल०टी० की सूची संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक एवं प्रवक्ताओं की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

वेबसाइट पर प्रदर्शित पात्रता सूची एवं रिक्तियों में यदि कोई त्रुटि हो/ पद रिक्त न हो, की स्थिति में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष तत्काल निदेशालय को साक्ष्य सहित अनिवार्य रूप से अवगत करायेंगे।

बोर्ड कार्यालय रामनगर में कार्यरत प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ताओं एवं स०अ० एल०टी० (सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम से सुगम अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण पृथक-पृथक) के आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर स०अ० एल०टी० के आवेदन संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, मा०शि० एवं प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक व प्रवक्ताओं के आवेदन निदेशालय को दिनांक 30-04-2025 को सांय 05.00 बजे तक उपलब्ध कराये जायेंगे।

बिना उचित माध्यम के प्रेषित किये जाने वाले आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी एवं इस संबंध में संबंधित कार्मिक से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा। आवेदन करने वाले समस्त कार्मिक विभागीय वेबसाइट से रिक्तियों का अवलोकन करने के उपरान्त ही विकल्प-पत्र में रिक्तियों की अंकना करें तथा रिक्तियों के संबंध में अपने स्तर से भी पुष्टि कर लें। प्रत्येक कार्मिक द्वारा विकल्प पत्र में अधिकतम 10 विकल्पों को ही भरा जाना है।

स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले समस्त कार्मिकों को अपने आवेदन पत्र के साथ-साथ पोर्टल की प्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न की जानी अनिवार्य है। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक एवं प्रवक्ताओं के अनिवार्य एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के संबंध में शासनादेश संख्या-2232 दिनांक 07 जुलाई, 2022 में निहित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी। अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र समस्त कार्मिकों की सूची वेबसाइट पर दिनांक 15-04-2025 तक अपलोड की जानी है, किन्तु स्थानान्तरण श्रेणीवार शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण की सीमा के अन्तर्गत ही किये जायेंगे।

एक आवेदन पर स्थानान्तरण की एक ही श्रेणी के लिए आवेदन मान्य होगा। संलग्न आवेदन प्रारूप से इतर किसी अन्य आवेदन प्रारूप पर आवेदन मान्य नहीं होगा। सभी श्रेणियों के स्थानान्तरण पोर्टल पर अंकित सेवा अवधि के आधार पर ही किये जायेगें, इस हेतु भविष्य में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button