अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भर्तियों पर रोक
देहरादून। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की भर्ती पर शासन ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। भर्तियों मे अनियमितता की शिकायत मिलने पर शासन ने यह कठोर कदम उठाया है।
सचिव रविनाथ रामन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नियमित भर्ती पर लगाई गई रोक हटाए जाने तक आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर संस्थान द्वारा स्वयं के व्यय पर अस्थाई व्यवस्था के माध्यम से पठन-पाठन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
देखें मूल आदेश
प्रेषक
रविनाथ रामन
सचिव
सेवा में
1.महानिदेशक
विद्यालय शिक्षा
उत्तराखंड देहरादून
2. निदेशक
माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा
उत्तराखंड देहरादून
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 देहरादून दिनांक 19 सितम्बर 2023
विषयः अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भविष्य में की जाने वाले भर्तियों पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
विदित है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालयी शिक्षा अधिनियम-2006 एवं विद्यालयी शिक्षा विनियम-2009 में उल्लेखित व्यस्थानुसार की जाती है। विभिन्न माध्यमों से उक्त विद्यालयों में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती मे अनियमितता की शिकायत संज्ञान में आयी है।
2. उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं योग्य शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से किये जाने के उदृदेश्य से प्रदेश के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक पदों यथा प्रधानाचार्य/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक आदि एवं शिक्षणेत्त कर्मियों यथा कनिष्ठ सहायक/वरिष्ठ सहायक आदि पदों पर भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से हुए भर्ती से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही अग्रेत्तर आदेश तक स्थगित की जाती है।
3. नियमित भर्ती पर लगाई गई उक्त रोक हटाए जाने तक आवष्यकता एवं औचित्य के आधार पर संस्थान द्वारा स्वय के व्यय पर अस्थाई व्यवस्था के माध्यम से पठन-पाठन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
4. उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
भवदीय,
रविनाथ रामन
सचिव