राजकाज
उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक
देहरादून ।उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।