वर्ष 2005 से पहले की विज्ञप्ति से भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन
देहरादून। 1 अक्टूबर 2005 से पहले जारी विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ मिलेगा। सरकार ने ऐसे सभी कर्मचारियों से 15 फरवरी तक विकल्प मांगे हैं। जो कर्मी शिक्षक ओपीएस से जुड़ना चाहेंगे, उन्हें जोड़ दिया जाएगा। बाकी पूर्व की भांति नई अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़े रहेंगे।
अपर मुख्य सचिव वित्त आनंदबर्द्धन ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश किए। केंद्र सरकार भी कुछ समय पहले कर्मियों से विकल्प लेने की व्यवस्था लागू कर चुकी है। पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में केंद्र की व्यवस्था उत्तराखंड में लागू करने का फैसला हुआ था।
कर्मचारी अपने नियुक्ति अधिकारी 15 फरवरी तक पेंशन योजना पर विकल्प देंगे। यदि कर्मचारी सभी शर्तों को पूरी करता होगा तो उसके आवेदन को स्वीकार कर आदेश जारी कर दिया जाएगा। उसी दिन से कर्मी का एनपीएस खाता भी बंद कर दिया जाएगा।
नई अंशदायी पेंशन योजना में बने पेंशन फंड से कर्मी के अंशदान को जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। इस धनराशि पर अब तक के ब्याज का निर्धारण करते हुए खाते को अपडेट किया जाएगा। पेंशन में सरकारी अंशदान को वापस सरकार के खाते में जमा किया जाएगा।