नैनीताल। पुरोला के नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन सिंह नेगी को बर्खास्त करने के राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार, शहरी विकास विभाग और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी को मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन सिंह नेगी पर राज्य वित्त, 15वां वित्त व अन्य मद में वित्तीय अनियमितता का आरोप था। नगर पंचायत के दो सदस्यों ने निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। लंबी जांच के बाद एक अगस्त को सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया था।
नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने पद का दुरूपयोग नहीं किया है। राजनीति द्वेष के कारण उन पर कार्रवाई की गई है।
कोर्ट ने नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन सिंह नेगी को बर्खास्त करने के राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार, शहरी विकास विभाग और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी को मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।